The Railways Act, 1989 151अध्याय XV · Penalties and Offences
धारा 151 · रेलवे की कुछ संपत्तियों को नुकसान या उनका विनाश।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (2) में निर्दिष्ट रेलवे की किसी संपत्ति को क्षति या विनाश करने के इरादे से, या यह जानते हुए कि वह क्षति या विनाश कर सकता है, आग, विस्फोटक पदार्थ या किसी अन्य तरीके से ऐसी संपत्ति को क्षति या विनाश करता है, तो उसे पांच वर्ष तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रेलवे की संपत्तियां रेलवे ट्रैक, पुल, स्टेशन भवन और प्रतिष्ठान, गाड़ी या वैगन, लोकोमोटिव, सिग्नलिंग, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और ब्लॉक उपकरण और ऐसी अन्य संपत्तियां हैं जिन्हें केंद्र सरकार, यदि यह राय रखती है कि उन्हें नुकसान या उनका विनाश रेलवे के संचालन को खतरे में डाल सकता है, तो अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रेलवे की संपत्तियां रेलवे ट्रैक, पुल, स्टेशन भवन और प्रतिष्ठान, गाड़ी या वैगन, लोकोमोटिव, सिग्नलिंग, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और ब्लॉक उपकरण और ऐसी अन्य संपत्तियां हैं जिन्हें केंद्र सरकार, यदि यह राय रखती है कि उन्हें नुकसान या उनका विनाश रेलवे के संचालन को खतरे में डाल सकता है, तो अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 5 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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