The Railways Act, 1989 55अध्याय VIII · Carriage of Passengers

धारा 55 · बिना पास या टिकट के यात्रा करना प्रतिबंधित है।

अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से

इस धारा पर आपका निजी नोट

यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।