The Railways Act, 1989 55अध्याय VIII · Carriage of Passengers
धारा 55 · बिना पास या टिकट के यात्रा करना प्रतिबंधित है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति रेलगाड़ी के किसी डिब्बे में यात्री के रूप में यात्रा करने के उद्देश्य से प्रवेश नहीं करेगा या उसमें नहीं ठहरेगा, जब तक कि उसके पास उचित पास या टिकट न हो या उसने इस संबंध में अधिकृत रेल कर्मचारी से ऐसी यात्रा की अनुमति प्राप्त न कर ली हो।
(2) उपधारा (1) के तहत अनुमति प्राप्त करने वाला व्यक्ति सामान्यतः उस उपधारा में निर्दिष्ट रेल कर्मचारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा कि उसे इस प्रकार के वाहन में यात्रा करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि वह बाद में तय की जाने वाली दूरी के लिए देय किराया अदा करेगा।
(2) उपधारा (1) के तहत अनुमति प्राप्त करने वाला व्यक्ति सामान्यतः उस उपधारा में निर्दिष्ट रेल कर्मचारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा कि उसे इस प्रकार के वाहन में यात्रा करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि वह बाद में तय की जाने वाली दूरी के लिए देय किराया अदा करेगा।
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