The Railways Act, 1989 10अध्याय III · Commissioners of Railway Safety
धारा 10 · आयुक्तों की वार्षिक रिपोर्ट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
रेल सुरक्षा के मुख्य आयुक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष के दौरान आयुक्तों की गतिविधियों का पूरा विवरण होगा, और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि से पहले उसकी प्रतियां केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी, और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाए।
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