The Railways Act, 1989 37अध्याय VII · Tribunal
धारा 37 · वे मामले जो न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अध्याय में कोई भी बात न्यायाधिकरण को निम्नलिखित मामलों में अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगी--
(क) किसी वस्तु का वर्गीकरण या पुनर्वर्गीकरण;
(ख) घाट शुल्क और विलंब शुल्क का निर्धारण (ऐसे शुल्कों से जुड़ी शर्तों सहित);
(ग) यात्रियों के परिवहन के लिए लगाए जाने वाले किराए और सामान, पार्सल, रेल सामग्री और सैन्य यातायात के परिवहन के लिए लगाए जाने वाले माल भाड़े का निर्धारण; और
(घ) एकमुश्त दरों का निर्धारण।
(क) किसी वस्तु का वर्गीकरण या पुनर्वर्गीकरण;
(ख) घाट शुल्क और विलंब शुल्क का निर्धारण (ऐसे शुल्कों से जुड़ी शर्तों सहित);
(ग) यात्रियों के परिवहन के लिए लगाए जाने वाले किराए और सामान, पार्सल, रेल सामग्री और सैन्य यातायात के परिवहन के लिए लगाए जाने वाले माल भाड़े का निर्धारण; और
(घ) एकमुश्त दरों का निर्धारण।
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