The Railways Act, 1989 4Hअध्याय IIA · Rail Land Development Authority
धारा 4H · वेतन, भत्ते आदि का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [4एच. वेतन, भत्ते आदि का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाएगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सहित प्रशासनिक व्यय का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाएगा।]
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