RS Act 8अध्याय III · Requirements for Ships
धारा 8 · खतरनाक सामग्रियों की सूची संबंधी प्रमाण पत्र।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक नए जहाज का स्वामी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खतरनाक सामग्रियों की सूची के प्रमाण पत्र हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण को आवेदन करेगा और ऐसा प्रमाण पत्र प्रत्येक जहाज के लिए विशिष्ट होगा:
बशर्ते कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को मौजूद ऐसे जहाजों के लिए जिनके लिए खतरनाक सामग्रियों की सूची का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था, ऐसे जहाजों के स्वामी को इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रीय प्राधिकरण को आवेदन करना होगा:
इसके अलावा, किसी भी प्रशासन द्वारा जारी किया गया खतरनाक पदार्थों की सूची संबंधी प्रमाण पत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वैध होगा।
(2) खतरनाक सामग्रियों की सूची पर प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें, प्रारूप और तरीका ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) खतरनाक सामग्रियों की सूची का प्रमाण पत्र जहाज के परिचालन जीवन भर ठीक से बनाए रखा जाएगा और अद्यतन किया जाएगा, जिसमें खतरनाक सामग्रियों वाले नए प्रतिष्ठानों और जहाज की संरचना और उपकरण में प्रासंगिक परिवर्तनों को दर्शाया जाएगा।
स्पष्टीकरण.-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "नई स्थापना" अभिव्यक्ति में इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के बाद किसी जहाज पर स्थापित प्रणालियाँ, उपकरण, इन्सुलेशन या अन्य सामग्री शामिल है।
(4) खतरनाक सामग्रियों की सूची पर प्रमाण पत्र राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (सी) के अनुसार आयोजित अतिरिक्त सर्वेक्षण के सफल समापन के बाद अनुमोदित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण.-- इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियाँ--
(i) "मौजूदा जहाज" से तात्पर्य ऐसे जहाज से है जो नया जहाज नहीं है;
(ii) "नया जहाज" से तात्पर्य एक जहाज से है,--
(क) जिसके लिए भवन निर्माण अनुबंध इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उसके बाद रखा गया हो; या
(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट जहाज के अतिरिक्त, जिसका कील इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से छह माह बाद रखा गया हो या जो निर्माण के समान चरण में हो; या
(ग) जिसे इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीस महीने बाद वितरित किया जाना है, और जिसे भारत में पंजीकृत किया जाना है।
बशर्ते कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को मौजूद ऐसे जहाजों के लिए जिनके लिए खतरनाक सामग्रियों की सूची का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था, ऐसे जहाजों के स्वामी को इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रीय प्राधिकरण को आवेदन करना होगा:
इसके अलावा, किसी भी प्रशासन द्वारा जारी किया गया खतरनाक पदार्थों की सूची संबंधी प्रमाण पत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वैध होगा।
(2) खतरनाक सामग्रियों की सूची पर प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें, प्रारूप और तरीका ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) खतरनाक सामग्रियों की सूची का प्रमाण पत्र जहाज के परिचालन जीवन भर ठीक से बनाए रखा जाएगा और अद्यतन किया जाएगा, जिसमें खतरनाक सामग्रियों वाले नए प्रतिष्ठानों और जहाज की संरचना और उपकरण में प्रासंगिक परिवर्तनों को दर्शाया जाएगा।
स्पष्टीकरण.-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "नई स्थापना" अभिव्यक्ति में इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के बाद किसी जहाज पर स्थापित प्रणालियाँ, उपकरण, इन्सुलेशन या अन्य सामग्री शामिल है।
(4) खतरनाक सामग्रियों की सूची पर प्रमाण पत्र राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (सी) के अनुसार आयोजित अतिरिक्त सर्वेक्षण के सफल समापन के बाद अनुमोदित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण.-- इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियाँ--
(i) "मौजूदा जहाज" से तात्पर्य ऐसे जहाज से है जो नया जहाज नहीं है;
(ii) "नया जहाज" से तात्पर्य एक जहाज से है,--
(क) जिसके लिए भवन निर्माण अनुबंध इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उसके बाद रखा गया हो; या
(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट जहाज के अतिरिक्त, जिसका कील इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से छह माह बाद रखा गया हो या जो निर्माण के समान चरण में हो; या
(ग) जिसे इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीस महीने बाद वितरित किया जाना है, और जिसे भारत में पंजीकृत किया जाना है।
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