RS Act 18अध्याय V · Process of Recycling of Ships
धारा 18 · सामान्य आवश्यकताएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति या, जैसा भी मामला हो, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्राप्त की गई मानी गई अनुमति के बिना किसी भी जहाज का पुनर्चक्रण नहीं किया जाएगा।
(2) भारत में पंजीकृत और भारत के क्षेत्र से बाहर पुनर्चक्रित किए जाने वाले किसी भी जहाज को केवल ऐसे प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत जहाज पुनर्चक्रण सुविधा में ही पुनर्चक्रित किया जाएगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(2) भारत में पंजीकृत और भारत के क्षेत्र से बाहर पुनर्चक्रित किए जाने वाले किसी भी जहाज को केवल ऐसे प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत जहाज पुनर्चक्रण सुविधा में ही पुनर्चक्रित किया जाएगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
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