RS Act 40अध्याय X · Miscellaneous
धारा 40 · शक्तियों का प्रत्यायोजन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अधीन या उसके संबंध में उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, अधिकार या क्षेत्राधिकार (नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर), राष्ट्रीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकरण या भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सके।
(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, यह निर्देश दे सकता है कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अधीन या उसके संबंध में उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, अधिकार या क्षेत्राधिकार (विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर), ऐसे अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि ऐसे आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो।
(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, यह निर्देश दे सकता है कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अधीन या उसके संबंध में उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, अधिकार या क्षेत्राधिकार (विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर), ऐसे अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि ऐसे आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो।
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