RS Act 27अध्याय VIII · Powers and Functions of National Authority, Competent Authority and Central Government
धारा 27 · अभिलेखों आदि की तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी जहाज पुनर्चक्रण सुविधा में इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, तो ऐसा प्राधिकारी या इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, सभी उचित समयों पर, ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जैसा कि ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी आवश्यक समझे, ऐसे जहाज पुनर्चक्रण सुविधा में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है तथा उसमें पाए गए किसी भी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, उपकरण या किसी अन्य भौतिक वस्तु की जांच कर सकता है तथा यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि इससे इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के घटित होने का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है, तो उसे जब्त कर सकता है।
(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तलाशी एवं जब्ती संबंधी प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या जब्ती पर लागू होंगे।
(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तलाशी एवं जब्ती संबंधी प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या जब्ती पर लागू होंगे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
