RS Act 30अध्याय VIII · Powers and Functions of National Authority, Competent Authority and Central Government
धारा 30 · यह अधिनियम कुछ जहाजों पर लागू नहीं होगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय जहाजों की ऐसी श्रेणी पर लागू नहीं होंगे, जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
बशर्ते कि ऐसे जहाजों को निर्धारित तरीके से कार्य करना आवश्यक होगा।
बशर्ते कि ऐसे जहाजों को निर्धारित तरीके से कार्य करना आवश्यक होगा।
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