RS Act 25अध्याय VII · Appeals
धारा 25 · सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) सक्षम प्राधिकारी या अधिकृत सर्वेक्षक या किसी अधिकृत संगठन या अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए किसी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय प्राधिकरण को निर्धारित तरीके से अपील कर सकता है:
बशर्ते कि किसी अन्य कानून के अंतर्गत लागू मामलों के संबंध में, जिनके लिए उस कानून में अपीलीय प्रावधान मौजूद है, तो अपीलकर्ता उस कानून में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करेगा।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत दायर अपील का निपटारा ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
बशर्ते कि किसी अन्य कानून के अंतर्गत लागू मामलों के संबंध में, जिनके लिए उस कानून में अपीलीय प्रावधान मौजूद है, तो अपीलकर्ता उस कानून में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करेगा।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत दायर अपील का निपटारा ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
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