RS Act 33अध्याय IX · Offences, Penalties and Compensation
धारा 33 · अन्य अपराधों के लिए दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई जहाज, हिरासत में लिए जाने के बाद या ऐसी हिरासत के लिए किसी नोटिस या आदेश की तामील के बाद, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा रिहा किए जाने से पहले समुद्र में चला जाता है, तो जहाज का मालिक या कप्तान इस अधिनियम के तहत अपराध का दोषी होगा।
(2) जो कोई भी इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को, जिसे जहाज को रोकने या उसका सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया गया है, उसके कर्तव्य के निष्पादन के दौरान रोकता है, हिरासत में लेता है या जबरन समुद्र में ले जाता है, तो ऐसे जहाज का स्वामी, कप्तान या एजेंट, ऐसे व्यक्ति को समुद्र में ले जाने से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस अधिनियम के तहत अपराध का दोषी भी होगा।
(2) जो कोई भी इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को, जिसे जहाज को रोकने या उसका सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया गया है, उसके कर्तव्य के निष्पादन के दौरान रोकता है, हिरासत में लेता है या जबरन समुद्र में ले जाता है, तो ऐसे जहाज का स्वामी, कप्तान या एजेंट, ऐसे व्यक्ति को समुद्र में ले जाने से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस अधिनियम के तहत अपराध का दोषी भी होगा।
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