RS Act 12अध्याय IV · Ship Recycling Facility
धारा 12 · जहाज पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना और जहाज पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकरण के लिए प्रक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन से जहाज पुनर्चक्रण सुविधा के लिए प्राधिकरण का प्रमाण पत्र चाहने वाला जहाज पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण हेतु प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र एवं तरीके से तथा ऐसे शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(3) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले जहाजों के पुनर्चक्रण में लगी प्रत्येक जहाज पुनर्चक्रण सुविधा, ऐसे प्रारंभ होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर प्राधिकरण के लिए आवेदन करेगी।
(4) उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले जहाजों के पुनर्चक्रण में लगी प्रत्येक जहाज पुनर्चक्रण सुविधा इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से छह महीने की समाप्ति पर ऐसा कोई पुनर्चक्रण करना बंद कर देगी, जब तक कि ऐसी जहाज पुनर्चक्रण सुविधा ने प्राधिकरण के लिए आवेदन न किया हो और उसे अधिकृत न किया गया हो, या जब तक ऐसे आवेदन का निपटारा न हो जाए, जो भी पहले हो।
(5) इस अधिनियम के तहत किसी भी जहाज पुनर्चक्रण सुविधा को अधिकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि ऐसी सुविधा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट उपकरण और मानक बनाए रखती है।
(6) सक्षम प्राधिकारी, जाँच करने के बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।
(7) यदि जांच के बाद और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है, तो वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ प्राधिकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर देगा।
(8) जहाज पुनर्चक्रण सुविधा के लिए प्राधिकरण का प्रत्येक प्रमाण पत्र ऐसी अवधि के लिए वैध होगा जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की गई अवधि पांच वर्ष से अधिक न हो।
(9) प्राधिकरण का प्रत्येक प्रमाण पत्र ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के बाद तथा ऐसे शुल्क के भुगतान पर नवीनीकृत किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(10) सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जहाज पुनर्चक्रण सुविधा का वार्षिक लेखापरीक्षा करेगा तथा ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रीय प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण हेतु प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र एवं तरीके से तथा ऐसे शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(3) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले जहाजों के पुनर्चक्रण में लगी प्रत्येक जहाज पुनर्चक्रण सुविधा, ऐसे प्रारंभ होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर प्राधिकरण के लिए आवेदन करेगी।
(4) उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले जहाजों के पुनर्चक्रण में लगी प्रत्येक जहाज पुनर्चक्रण सुविधा इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से छह महीने की समाप्ति पर ऐसा कोई पुनर्चक्रण करना बंद कर देगी, जब तक कि ऐसी जहाज पुनर्चक्रण सुविधा ने प्राधिकरण के लिए आवेदन न किया हो और उसे अधिकृत न किया गया हो, या जब तक ऐसे आवेदन का निपटारा न हो जाए, जो भी पहले हो।
(5) इस अधिनियम के तहत किसी भी जहाज पुनर्चक्रण सुविधा को अधिकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि ऐसी सुविधा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट उपकरण और मानक बनाए रखती है।
(6) सक्षम प्राधिकारी, जाँच करने के बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।
(7) यदि जांच के बाद और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है, तो वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ प्राधिकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर देगा।
(8) जहाज पुनर्चक्रण सुविधा के लिए प्राधिकरण का प्रत्येक प्रमाण पत्र ऐसी अवधि के लिए वैध होगा जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की गई अवधि पांच वर्ष से अधिक न हो।
(9) प्राधिकरण का प्रत्येक प्रमाण पत्र ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के बाद तथा ऐसे शुल्क के भुगतान पर नवीनीकृत किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(10) सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जहाज पुनर्चक्रण सुविधा का वार्षिक लेखापरीक्षा करेगा तथा ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रीय प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।
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