RS Act 29अध्याय VIII · Powers and Functions of National Authority, Competent Authority and Central Government
धारा 29 · छूट देने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के साथ, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे, किसी पोत या उसके किसी वर्ग, पोत पुनर्चक्रण सुविधा या पोत पुनर्चक्रणकर्ता को इस अधिनियम में निहित या इसके अनुसरण में निर्धारित किसी निर्दिष्ट आवश्यकता से छूट दे सकती है या ऐसी किसी आवश्यकता के पालन से छूट दे सकती है, यदि वह संतुष्ट है कि आवश्यकता का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया गया है या मामले की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता का अनुपालन करना उचित है या नहीं, तो।
(2) जहां उपधारा (1) के अधीन दी गई छूट किसी शर्त के अधीन है, तो उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन, किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा।
(2) जहां उपधारा (1) के अधीन दी गई छूट किसी शर्त के अधीन है, तो उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन, किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा।
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