RS Act 5अध्याय III · Requirements for Ships
धारा 5 · इस अध्याय के प्रावधानों का लागू न होना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अध्याय में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:
(क) सरकार के स्वामित्व या संचालन में आने वाला कोई युद्धपोत, नौसैनिक सहायक पोत, या अन्य पोत जिसका उपयोग सरकार के गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता हो;
(ख) पांच सौ सकल टन भार से कम के जहाज:
बशर्ते कि केंद्र सरकार ऐसे जहाजों के संचालन या परिचालन क्षमताओं को बाधित किए बिना उचित उपाय अधिसूचित कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहां तक संभव हो, ऐसे जहाज इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें।
(क) सरकार के स्वामित्व या संचालन में आने वाला कोई युद्धपोत, नौसैनिक सहायक पोत, या अन्य पोत जिसका उपयोग सरकार के गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता हो;
(ख) पांच सौ सकल टन भार से कम के जहाज:
बशर्ते कि केंद्र सरकार ऐसे जहाजों के संचालन या परिचालन क्षमताओं को बाधित किए बिना उचित उपाय अधिसूचित कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहां तक संभव हो, ऐसे जहाज इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
