RS Act 26अध्याय VII · Appeals
धारा 26 · राष्ट्रीय प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा लिए गए किसी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे निर्णय की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, निर्धारित तरीके से केंद्र सरकार के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत दायर अपील का निपटारा ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत दायर अपील का निपटारा ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
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