RS Act 11अध्याय IV · Ship Recycling Facility
धारा 11 · जहाज पुनर्चक्रण सुविधा का प्राधिकरण।
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कोई भी जहाज पुनर्चक्रणकर्ता किसी जहाज का पुनर्चक्रण नहीं करेगा, जब तक कि जहाज पुनर्चक्रण सुविधा को धारा 12 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत न किया गया हो।
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