RS Act 39अध्याय IX · Offences, Penalties and Compensation
धारा 39 · मुआवज़ा।
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(1) यदि किसी जहाज को बिना किसी उचित कारण के निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप अनुचित रूप से रोका या विलंबित किया जाता है, तो ऐसा जहाज इसके कारण हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए मुआवजे का हकदार होगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मुआवजे की दर, गणना की विधि और ऐसे मुआवजे के भुगतान का तरीका ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) इस धारा के अधीन मुआवजे का निर्धारण करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम रैंक के किसी अधिकारी को निर्णय अधिकारी के रूप में नामित कर सकती है, जो संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद निर्धारित तरीके से जांच करेगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मुआवजे की दर, गणना की विधि और ऐसे मुआवजे के भुगतान का तरीका ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) इस धारा के अधीन मुआवजे का निर्धारण करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम रैंक के किसी अधिकारी को निर्णय अधिकारी के रूप में नामित कर सकती है, जो संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद निर्धारित तरीके से जांच करेगा।
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