RS Act 6अध्याय III · Requirements for Ships
धारा 6 · खतरनाक पदार्थों पर नियंत्रण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी जहाज केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निषिद्ध खतरनाक सामग्रियों को स्थापित या उपयोग नहीं करेगा:
बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा और उसमें निर्दिष्ट कारणों से, कुछ वर्ग या श्रेणी के जहाजों को उप-धारा (1) के प्रावधानों से छूट दे सकती है।
(2) प्रत्येक जहाज को ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों का पालन करना होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा और उसमें निर्दिष्ट कारणों से, कुछ वर्ग या श्रेणी के जहाजों को उप-धारा (1) के प्रावधानों से छूट दे सकती है।
(2) प्रत्येक जहाज को ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों का पालन करना होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
