RS Act 16अध्याय V · Process of Recycling of Ships
धारा 16 · पुनर्चक्रण प्रमाणपत्र के लिए तैयार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी जहाज का स्वामी जो अपने जहाज का पुनर्चक्रण करना चाहता है, वह राष्ट्रीय प्राधिकरण को पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगा, ऐसे प्रपत्र, तरीके से और ऐसे शुल्क के साथ जैसा कि विनियमों या संबंधित प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, और ऐसे प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र सर्वेक्षण के सफल समापन के बाद जारी किया जा सकता है और यह जारी होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के लिए वैध होगा:
बशर्ते कि राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा विनियमों में निर्दिष्ट कारणों से या संबंधित प्रशासन द्वारा निर्धारित कारणों से वैधता अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
(3) पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाण पत्र तब अमान्य हो जाएगा, यदि जहाज की स्थिति प्रमाण पत्र के विवरण से मेल नहीं खाती है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र सर्वेक्षण के सफल समापन के बाद जारी किया जा सकता है और यह जारी होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के लिए वैध होगा:
बशर्ते कि राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा विनियमों में निर्दिष्ट कारणों से या संबंधित प्रशासन द्वारा निर्धारित कारणों से वैधता अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
(3) पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाण पत्र तब अमान्य हो जाएगा, यदि जहाज की स्थिति प्रमाण पत्र के विवरण से मेल नहीं खाती है।
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