RS Act 43अध्याय X · Miscellaneous
धारा 43 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाले विनियम बना सकता है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकता है, अर्थात्:--
(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ओ) के अधीन जहाज पुनर्चक्रण सुविधा से संबंधित आवश्यकताएँ;
(ख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन जहाज पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना तैयार करने का तरीका;
(ग) धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन जहाज पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा बनाए रखे जाने वाले उपकरण और अन्य मानक;
(घ) वह प्रपत्र जिसमें धारा 12 की उपधारा (6) के अंतर्गत प्राधिकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा;
(ई) धारा 12 की उपधारा (8) के अधीन जहाज पुनर्चक्रण सुविधा के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि;
(f) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच या निरीक्षण का तरीका;
(जी) धारा 16 की उपधारा (1) के तहत पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाण पत्र हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण को आवेदन करने का तरीका;
(h) धारा 16 की उपधारा (2) के तहत पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाण पत्र जारी करने का तरीका और प्रारूप;
(i) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करने का तरीका;
(j) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन जहाज पुनर्चक्रण सुविधा को अधिकृत करने का अधिकार;
(k) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ii) के तहत जहाज मालिक द्वारा दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण;
(एल) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन प्रवेश के लिए सुरक्षित या गर्म काम के लिए सुरक्षित या दोनों के लिए शर्तें;
(m) धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन जहाज पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा स्वीकृति विवरण जारी करने का प्रपत्र एवं तरीका;
(n) खतरनाक सामग्रियों को हटाने और प्रबंधन से संबंधित आवश्यकताएं तथा बुनियादी ढांचा जिनका अनुपालन जहाज पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा धारा 21 के खंड (ख) के अंतर्गत किया जाना है;
(ओ) धारा 22 की उपधारा (2) के तहत तेल रिसाव की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जहाज पुनर्चक्रणकर्ता को नोटिस देने का तरीका;
(पी) धारा 23 के तहत जहाज पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा पूर्णता विवरण प्रस्तुत करने का तरीका; और
(q) कोई अन्य मामला जिसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है, या किया जा सकता है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकता है, अर्थात्:--
(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ओ) के अधीन जहाज पुनर्चक्रण सुविधा से संबंधित आवश्यकताएँ;
(ख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन जहाज पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना तैयार करने का तरीका;
(ग) धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन जहाज पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा बनाए रखे जाने वाले उपकरण और अन्य मानक;
(घ) वह प्रपत्र जिसमें धारा 12 की उपधारा (6) के अंतर्गत प्राधिकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा;
(ई) धारा 12 की उपधारा (8) के अधीन जहाज पुनर्चक्रण सुविधा के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि;
(f) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच या निरीक्षण का तरीका;
(जी) धारा 16 की उपधारा (1) के तहत पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाण पत्र हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण को आवेदन करने का तरीका;
(h) धारा 16 की उपधारा (2) के तहत पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाण पत्र जारी करने का तरीका और प्रारूप;
(i) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करने का तरीका;
(j) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन जहाज पुनर्चक्रण सुविधा को अधिकृत करने का अधिकार;
(k) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ii) के तहत जहाज मालिक द्वारा दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण;
(एल) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन प्रवेश के लिए सुरक्षित या गर्म काम के लिए सुरक्षित या दोनों के लिए शर्तें;
(m) धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन जहाज पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा स्वीकृति विवरण जारी करने का प्रपत्र एवं तरीका;
(n) खतरनाक सामग्रियों को हटाने और प्रबंधन से संबंधित आवश्यकताएं तथा बुनियादी ढांचा जिनका अनुपालन जहाज पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा धारा 21 के खंड (ख) के अंतर्गत किया जाना है;
(ओ) धारा 22 की उपधारा (2) के तहत तेल रिसाव की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जहाज पुनर्चक्रणकर्ता को नोटिस देने का तरीका;
(पी) धारा 23 के तहत जहाज पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा पूर्णता विवरण प्रस्तुत करने का तरीका; और
(q) कोई अन्य मामला जिसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है, या किया जा सकता है।
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