RS Act 13अध्याय IV · Ship Recycling Facility
धारा 13 · प्राधिकरण का निलंबन या रद्द करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) सक्षम प्राधिकारी, जब भी वह आवश्यक समझे, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी जहाज पुनर्चक्रण सुविधा की जाँच या निरीक्षण कर सकता है और जहाज पुनर्चक्रणकर्ता को नोटिस जारी कर कारण बताने को कह सकता है कि नोटिस में उल्लिखित कारणों से उसकी जहाज पुनर्चक्रण सुविधा का प्राधिकरण निलंबित या रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
(2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच या निरीक्षण का तरीका ऐसा होगा जैसा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, तो वह ऐसे जहाज पुनर्चक्रणकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी आपराधिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसकी जहाज पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है:
बशर्ते कि जहाज पुनर्चक्रणकर्ता को मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी कोई भी अनुमति निलंबित या रद्द नहीं की जाएगी।
(4) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि सक्षम प्राधिकारी की राय हो कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सूचना जारी किए बिना किसी जहाज पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है।
(2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच या निरीक्षण का तरीका ऐसा होगा जैसा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, तो वह ऐसे जहाज पुनर्चक्रणकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी आपराधिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसकी जहाज पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है:
बशर्ते कि जहाज पुनर्चक्रणकर्ता को मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी कोई भी अनुमति निलंबित या रद्द नहीं की जाएगी।
(4) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि सक्षम प्राधिकारी की राय हो कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सूचना जारी किए बिना किसी जहाज पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है।
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