RS Act 36अध्याय IX · Offences, Penalties and Compensation
धारा 36 · अपराधों का संज्ञान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान न्यायालय तब तक नहीं लेगा जब तक कि शिकायत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न की गई हो।
(क) केंद्र सरकार;
(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण या इस संबंध में अधिकृत अधिकारी; या
(ग) सक्षम प्राधिकारी या इस संबंध में अधिकृत अधिकारी।
(क) केंद्र सरकार;
(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण या इस संबंध में अधिकृत अधिकारी; या
(ग) सक्षम प्राधिकारी या इस संबंध में अधिकृत अधिकारी।
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