RS Act 20अध्याय V · Process of Recycling of Ships
धारा 20 · जहाज पुनर्चक्रण के लिए अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) सक्षम प्राधिकारी जहाज के भौतिक निरीक्षण के बाद ही पुनर्चक्रण की अनुमति देगा और इस उद्देश्य के लिए वह ऐसी एजेंसियों के प्रतिनिधियों की सेवाएं ले सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) यदि सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अनुमति प्रदान करने के संबंध में अपना निर्णय सूचित करने में विफल रहता है, तो अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी।
(3) सक्षम प्राधिकारी जहाज मालिक को सुनवाई का अवसर देने के बाद लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से पुनर्चक्रण की अनुमति देने से इनकार कर सकता है।
(4) जहाज पुनर्चक्रणकर्ता, जहाज पुनर्चक्रण की अनुमति की प्रति प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए जहाज स्वामी को स्वीकृति का विवरण जारी करेगा, ऐसे प्रपत्र और तरीके से जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, और उसके बाद जहाज स्वामी जहाज का पंजीकरण रद्द करवा सकता है।
(2) यदि सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अनुमति प्रदान करने के संबंध में अपना निर्णय सूचित करने में विफल रहता है, तो अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी।
(3) सक्षम प्राधिकारी जहाज मालिक को सुनवाई का अवसर देने के बाद लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से पुनर्चक्रण की अनुमति देने से इनकार कर सकता है।
(4) जहाज पुनर्चक्रणकर्ता, जहाज पुनर्चक्रण की अनुमति की प्रति प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए जहाज स्वामी को स्वीकृति का विवरण जारी करेगा, ऐसे प्रपत्र और तरीके से जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, और उसके बाद जहाज स्वामी जहाज का पंजीकरण रद्द करवा सकता है।
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