RS Act 37अध्याय IX · Offences, Penalties and Compensation
धारा 37 · मालिक, स्वामी या एजेंट द्वारा देय राशि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जब कोई स्वामी या मास्टर या एजेंट धारा 33 की उपधारा (2) के तहत किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे स्वामी या मास्टर या एजेंट द्वारा व्यय के मद में देय राशि का निर्धारण और वसूली ऐसे तरीके से की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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