RS Act 15अध्याय IV · Ship Recycling Facility
धारा 15 · श्रमिकों की सुरक्षा, प्रशिक्षण और बीमा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक जहाज पुनर्चक्रणकर्ता अपने जहाज पुनर्चक्रण सुविधा में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और कल्याण के लिए पर्याप्त उपाय प्रदान करेगा और इस उद्देश्य के लिए, कारखाना अधिनियम, 1948 (63 ऑफ 1948) के प्रावधान लागू होंगे।
(2) प्रत्येक जहाज पुनर्चक्रणकर्ता नियमित और अस्थायी श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत या व्यापक बीमा कवरेज इस प्रकार प्रदान करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) प्रत्येक जहाज पुनर्चक्रणकर्ता नियमित और अस्थायी श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत या व्यापक बीमा कवरेज इस प्रकार प्रदान करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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