RS Act 3अध्याय · Authorities Under the Act
धारा 3 · राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदनाम।
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केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम रैंक के किसी अधिकारी को राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित करेगी, जो इस अधिनियम के अंतर्गत जहाज पुनर्चक्रण से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रशासन, पर्यवेक्षण और निगरानी करेगा।
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