RS Act 7अध्याय III · Requirements for Ships
धारा 7 · सर्वेक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण या ऐसा व्यक्ति या संगठन, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अधिकृत करे, जहाजों का निम्नलिखित सर्वेक्षण करेगा--
(क) खतरनाक सामग्रियों की सूची पर प्रमाण पत्र जारी करने से पहले एक प्रारंभिक सर्वेक्षण, ताकि ऐसी आवश्यकताओं को सत्यापित किया जा सके जो निर्धारित की जा सकती हैं;
(ख) निर्धारित अंतराल पर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में नवीकरण सर्वेक्षण;
(ग) संरचना, उपकरण, प्रणालियों, फिटिंग, व्यवस्थाओं या सामग्री में परिवर्तन, प्रतिस्थापन या महत्वपूर्ण मरम्मत के बाद जहाज मालिक के अनुरोध पर किया गया एक अतिरिक्त सर्वेक्षण, चाहे वह सामान्य हो या आंशिक;
(घ) जहाज को सेवा से बाहर करने और जहाज के पुनर्चक्रण से पहले एक अंतिम सर्वेक्षण, ताकि ऐसी आवश्यकताओं को सत्यापित किया जा सके जो निर्धारित की जा सकती हैं; और
(ई) ऐसे अन्य सर्वेक्षण जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
(2) सर्वेक्षण इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आयोजित किया जाएगा और इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
(क) खतरनाक सामग्रियों की सूची पर प्रमाण पत्र जारी करने से पहले एक प्रारंभिक सर्वेक्षण, ताकि ऐसी आवश्यकताओं को सत्यापित किया जा सके जो निर्धारित की जा सकती हैं;
(ख) निर्धारित अंतराल पर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में नवीकरण सर्वेक्षण;
(ग) संरचना, उपकरण, प्रणालियों, फिटिंग, व्यवस्थाओं या सामग्री में परिवर्तन, प्रतिस्थापन या महत्वपूर्ण मरम्मत के बाद जहाज मालिक के अनुरोध पर किया गया एक अतिरिक्त सर्वेक्षण, चाहे वह सामान्य हो या आंशिक;
(घ) जहाज को सेवा से बाहर करने और जहाज के पुनर्चक्रण से पहले एक अंतिम सर्वेक्षण, ताकि ऐसी आवश्यकताओं को सत्यापित किया जा सके जो निर्धारित की जा सकती हैं; और
(ई) ऐसे अन्य सर्वेक्षण जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
(2) सर्वेक्षण इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आयोजित किया जाएगा और इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
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