LLP Act 80अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 80 · कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
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(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों और जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद इस धारा के अंतर्गत ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
1 [(1ए) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाले ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:
बशर्ते कि सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद इस धारा के अंतर्गत ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।]
(2) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश, पारित होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद इस धारा के अंतर्गत ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
1 [(1ए) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाले ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:
बशर्ते कि सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद इस धारा के अंतर्गत ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।]
(2) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश, पारित होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
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