LLP Act 67अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 67 · कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का अनुप्रयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना* द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट [कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013)] के किसी भी प्रावधान में संशोधन किया जाए--
(क) किसी भी सीमित देयता साझेदारी पर लागू होगा; या
(ख) अधिसूचना में निर्दिष्ट अपवाद, संशोधन और अनुकूलन के साथ, यह किसी भी सीमित देयता साझेदारी पर लागू होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की जाने वाली प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना जारी करने को अस्वीकार करने पर सहमत हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या, जैसा भी मामला हो, केवल ऐसे संशोधित रूप में जारी की जाएगी जिस पर दोनों सदन सहमत हों।
(क) किसी भी सीमित देयता साझेदारी पर लागू होगा; या
(ख) अधिसूचना में निर्दिष्ट अपवाद, संशोधन और अनुकूलन के साथ, यह किसी भी सीमित देयता साझेदारी पर लागू होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की जाने वाली प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना जारी करने को अस्वीकार करने पर सहमत हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या, जैसा भी मामला हो, केवल ऐसे संशोधित रूप में जारी की जाएगी जिस पर दोनों सदन सहमत हों।
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