LLP Act 47अध्याय IX · Investigation
धारा 47 · दस्तावेजों और साक्ष्यों का प्रस्तुतीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) सीमित देयता साझेदारी के नामित साझेदार और साझेदारों का यह कर्तव्य होगा--
(क) सीमित देयता भागीदारी या, जैसा भी मामला हो, अन्य इकाई की सभी पुस्तकों और कागजात, जो उनकी अभिरक्षा या अधिकार में हैं, को संरक्षित करना और केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से निरीक्षक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करना; और
(ख) अन्यथा जांच के संबंध में निरीक्षक को वह सभी सहायता प्रदान करना जो वे यथोचित रूप से प्रदान करने में सक्षम हों।
(2) निरीक्षक, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संस्था के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था से, ऐसी सूचना प्रस्तुत करने या ऐसी पुस्तकें एवं कागजात उसके समक्ष, या उस सरकार की पूर्व स्वीकृति से उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे, यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करना या ऐसी पुस्तकें एवं कागजात प्रस्तुत करना उसकी जांच के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक या आवश्यक हो।
(3) निरीक्षक उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी भी पुस्तक एवं कागजात को तीस दिनों तक अपने पास रख सकता है और उसके बाद उसे उस सीमित देयता साझेदारी, अन्य इकाई या व्यक्ति को लौटा देगा जिसके द्वारा या जिसकी ओर से पुस्तकें एवं कागजात प्रस्तुत किए गए हैं।
बशर्ते कि निरीक्षक आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकों और कागजातों को दोबारा मंगवा सकता है:
इसके अलावा, यदि उपधारा (2) के तहत प्रस्तुत पुस्तकों और कागजातों की प्रमाणित प्रतियां निरीक्षक को दी जाती हैं, तो वह उन पुस्तकों और कागजातों को संबंधित संस्था या व्यक्ति को लौटा देगा।
(4) निरीक्षक शपथ पर पूछताछ कर सकता है--
(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई भी;
(ख) केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य इकाई के मामलों के संबंध में कोई अन्य व्यक्ति; और
(ग) वह तदनुसार शपथ दिला सकता है और उस उद्देश्य के लिए वह उन व्यक्तियों में से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है।
(5) यदि कोई व्यक्ति उचित कारण के बिना विफल हो जाता है या इनकार कर देता है--
(क) किसी निरीक्षक या उसके द्वारा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष कोई पुस्तक या कागज प्रस्तुत करना, जिसे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत करना उसका कर्तव्य है; या
(ख) कोई भी ऐसी जानकारी प्रदान करना जो उपधारा (2) के अधीन उसका कर्तव्य है; या
(ग) उपधारा (4) के अधीन निरीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना या उस उपधारा के अनुसरण में निरीक्षक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देना; या
(घ) किसी परीक्षा के नोट्स पर हस्ताक्षर करना,
उसे कम से कम दो हजार रुपये का जुर्माना देना होगा, जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है, और पहले दिन के बाद से चूक जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए कम से कम पचास रुपये का जुर्माना देना होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।
(6) उपधारा (4) के तहत किसी भी परीक्षा के नोट्स लिखित रूप में लिए जाएंगे और शपथ पर परीक्षा लेने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और ऐसे नोट्स की एक प्रति शपथ पर परीक्षा लेने वाले व्यक्ति को दी जाएगी और उसके बाद निरीक्षक द्वारा साक्ष्य के रूप में उपयोग की जाएगी।
(क) सीमित देयता भागीदारी या, जैसा भी मामला हो, अन्य इकाई की सभी पुस्तकों और कागजात, जो उनकी अभिरक्षा या अधिकार में हैं, को संरक्षित करना और केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से निरीक्षक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करना; और
(ख) अन्यथा जांच के संबंध में निरीक्षक को वह सभी सहायता प्रदान करना जो वे यथोचित रूप से प्रदान करने में सक्षम हों।
(2) निरीक्षक, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संस्था के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था से, ऐसी सूचना प्रस्तुत करने या ऐसी पुस्तकें एवं कागजात उसके समक्ष, या उस सरकार की पूर्व स्वीकृति से उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे, यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करना या ऐसी पुस्तकें एवं कागजात प्रस्तुत करना उसकी जांच के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक या आवश्यक हो।
(3) निरीक्षक उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी भी पुस्तक एवं कागजात को तीस दिनों तक अपने पास रख सकता है और उसके बाद उसे उस सीमित देयता साझेदारी, अन्य इकाई या व्यक्ति को लौटा देगा जिसके द्वारा या जिसकी ओर से पुस्तकें एवं कागजात प्रस्तुत किए गए हैं।
बशर्ते कि निरीक्षक आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकों और कागजातों को दोबारा मंगवा सकता है:
इसके अलावा, यदि उपधारा (2) के तहत प्रस्तुत पुस्तकों और कागजातों की प्रमाणित प्रतियां निरीक्षक को दी जाती हैं, तो वह उन पुस्तकों और कागजातों को संबंधित संस्था या व्यक्ति को लौटा देगा।
(4) निरीक्षक शपथ पर पूछताछ कर सकता है--
(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई भी;
(ख) केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य इकाई के मामलों के संबंध में कोई अन्य व्यक्ति; और
(ग) वह तदनुसार शपथ दिला सकता है और उस उद्देश्य के लिए वह उन व्यक्तियों में से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है।
(5) यदि कोई व्यक्ति उचित कारण के बिना विफल हो जाता है या इनकार कर देता है--
(क) किसी निरीक्षक या उसके द्वारा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष कोई पुस्तक या कागज प्रस्तुत करना, जिसे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत करना उसका कर्तव्य है; या
(ख) कोई भी ऐसी जानकारी प्रदान करना जो उपधारा (2) के अधीन उसका कर्तव्य है; या
(ग) उपधारा (4) के अधीन निरीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना या उस उपधारा के अनुसरण में निरीक्षक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देना; या
(घ) किसी परीक्षा के नोट्स पर हस्ताक्षर करना,
उसे कम से कम दो हजार रुपये का जुर्माना देना होगा, जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है, और पहले दिन के बाद से चूक जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए कम से कम पचास रुपये का जुर्माना देना होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।
(6) उपधारा (4) के तहत किसी भी परीक्षा के नोट्स लिखित रूप में लिए जाएंगे और शपथ पर परीक्षा लेने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और ऐसे नोट्स की एक प्रति शपथ पर परीक्षा लेने वाले व्यक्ति को दी जाएगी और उसके बाद निरीक्षक द्वारा साक्ष्य के रूप में उपयोग की जाएगी।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹25,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- विशेष न्यायालय
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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