LLP Act 45अध्याय IX · Investigation
धारा 45 · किसी फर्म, निगमित निकाय या संघ को निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी भी फर्म, निगमित निकाय या अन्य संघ को निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
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