LLP Act 52अध्याय IX · Investigation
धारा 52 · क्षतिपूर्ति या संपत्ति की वसूली के लिए कार्यवाही।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि धारा 49 के अंतर्गत किसी रिपोर्ट से केंद्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में सीमित देयता भागीदारी या किसी ऐसी संस्था द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए जिसके मामलों की जांच की गई है, तो
(क) ऐसी सीमित देयता साझेदारी या ऐसी अन्य इकाई के प्रचार या गठन, या उसके कामकाज के प्रबंधन के संबंध में किसी धोखाधड़ी, कदाचार या अन्य दुराचार के संबंध में क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए; या
(ख) ऐसी सीमित देयता साझेदारी या ऐसी अन्य इकाई की किसी संपत्ति की वसूली के लिए, जिसका दुरुपयोग किया गया हो या जिसे गलत तरीके से अपने पास रखा गया हो,
केंद्र सरकार स्वयं इस उद्देश्य के लिए कार्यवाही शुरू कर सकती है।
(क) ऐसी सीमित देयता साझेदारी या ऐसी अन्य इकाई के प्रचार या गठन, या उसके कामकाज के प्रबंधन के संबंध में किसी धोखाधड़ी, कदाचार या अन्य दुराचार के संबंध में क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए; या
(ख) ऐसी सीमित देयता साझेदारी या ऐसी अन्य इकाई की किसी संपत्ति की वसूली के लिए, जिसका दुरुपयोग किया गया हो या जिसे गलत तरीके से अपने पास रखा गया हो,
केंद्र सरकार स्वयं इस उद्देश्य के लिए कार्यवाही शुरू कर सकती है।
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