LLP Act 16अध्याय III · Incorporation of Limited Liability Partnership and Matters Incidental Thereto
धारा 16 · नाम का आरक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार को निर्धारित प्रपत्र और तरीके से तथा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है, ताकि आवेदन में उल्लिखित नाम को आरक्षित किया जा सके।
(क) प्रस्तावित सीमित देयता साझेदारी का नाम; या
(ख) वह नाम जिसे कोई सीमित देयता साझेदारी अपना नाम बदलने का प्रस्ताव करती है।
(2) उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, रजिस्ट्रार, यदि वह इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन संतुष्ट है कि आरक्षित किया जाने वाला नाम धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, तो रजिस्ट्रार द्वारा सूचना की तिथि से तीन महीने की अवधि के लिए नाम आरक्षित कर सकता है।
(क) प्रस्तावित सीमित देयता साझेदारी का नाम; या
(ख) वह नाम जिसे कोई सीमित देयता साझेदारी अपना नाम बदलने का प्रस्ताव करती है।
(2) उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, रजिस्ट्रार, यदि वह इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन संतुष्ट है कि आरक्षित किया जाने वाला नाम धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, तो रजिस्ट्रार द्वारा सूचना की तिथि से तीन महीने की अवधि के लिए नाम आरक्षित कर सकता है।
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