LLP Act 72अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 72 · न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) न्यायाधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत उसे प्रदत्त किए गए हैं या किए जा सकते हैं।
1 [(2) न्यायाधिकरण के किसी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है:
बशर्ते कि पक्षकारों की सहमति से न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण में कोई अपील नहीं होगी।
(3) उपधारा (2) के अंतर्गत दायर की गई प्रत्येक अपील न्यायाधिकरण के आदेश की प्रति पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर दायर की जाएगी और यह ऐसे प्रपत्र में होगी तथा इसके साथ ऐसे शुल्क संलग्न होंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण उक्त साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, लेकिन अधिकतम साठ दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से वंचित रहा था।
(4) उपधारा (2) के तहत अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय न्यायाधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे, अपील के विरुद्ध आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्त करना।
(5) अपीलीय न्यायाधिकरण अपने द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति न्यायाधिकरण और अपील के पक्षकारों को भेजेगा।]
1 [(2) न्यायाधिकरण के किसी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है:
बशर्ते कि पक्षकारों की सहमति से न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण में कोई अपील नहीं होगी।
(3) उपधारा (2) के अंतर्गत दायर की गई प्रत्येक अपील न्यायाधिकरण के आदेश की प्रति पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर दायर की जाएगी और यह ऐसे प्रपत्र में होगी तथा इसके साथ ऐसे शुल्क संलग्न होंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण उक्त साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, लेकिन अधिकतम साठ दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से वंचित रहा था।
(4) उपधारा (2) के तहत अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय न्यायाधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे, अपील के विरुद्ध आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्त करना।
(5) अपीलीय न्यायाधिकरण अपने द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति न्यायाधिकरण और अपील के पक्षकारों को भेजेगा।]
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