LLP Act 78अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 78 · अनुसूचियों में परिवर्तन करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किसी भी अनुसूची में निहित किसी भी प्रावधान को परिवर्तित कर सकती है।
(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोई भी परिवर्तन अधिनियम में अधिनियमित किए जाने के समान प्रभावी होगा और अधिसूचना की तिथि से लागू होगा, जब तक कि अधिसूचना अन्यथा निर्देशित न करे।
(3) उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रत्येक परिवर्तन को, किए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन परिवर्तन में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, तो परिवर्तन उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस परिवर्तन के अनुसरण में पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोई भी परिवर्तन अधिनियम में अधिनियमित किए जाने के समान प्रभावी होगा और अधिसूचना की तिथि से लागू होगा, जब तक कि अधिसूचना अन्यथा निर्देशित न करे।
(3) उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रत्येक परिवर्तन को, किए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन परिवर्तन में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, तो परिवर्तन उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस परिवर्तन के अनुसरण में पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
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