LLP Act 11अध्याय III · Incorporation of Limited Liability Partnership and Matters Incidental Thereto
धारा 11 · निगमन दस्तावेज।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी सीमित देयता साझेदारी के निगमन के लिए,--
(क) लाभ कमाने के उद्देश्य से वैध व्यवसाय चलाने के लिए गठित दो या दो से अधिक व्यक्ति निगमन दस्तावेज पर अपने नाम लिखेंगे;
(ख) निगमन दस्तावेज को उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास, जिसमें सीमित देयता साझेदारी का पंजीकृत कार्यालय स्थित होना है, ऐसे तरीके से और ऐसे शुल्क के साथ दाखिल किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए; और
(ग) निगमन दस्तावेज़ के साथ, निर्धारित प्रपत्र में एक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, जो सीमित देयता साझेदारी के गठन में लगे किसी अधिवक्ता, कंपनी सचिव, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा तथा निगमन दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि निगमन और उससे संबंधित पूर्व और आकस्मिक मामलों के संबंध में इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।
(2) निगमन दस्तावेज में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी--
(क) निर्धारित स्वरूप में हो;
(ख) सीमित देयता साझेदारी का नाम बताइए;
(ग) सीमित देयता साझेदारी के प्रस्तावित व्यवसाय का विवरण दें;
(घ) सीमित देयता साझेदारी के पंजीकृत कार्यालय का पता बताइए;
(ई) निगमन के समय सीमित देयता साझेदारी के साझेदार बनने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पता बताइए;
(f) निगमन के समय सीमित देयता साझेदारी के नामित साझेदारों के नाम और पते बताएँ;
(g) प्रस्तावित सीमित देयता साझेदारी के संबंध में ऐसी अन्य जानकारी शामिल हो सकती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (सी) के अंतर्गत ऐसा कथन करता है जो वह—
(क) जिसे वह असत्य जानता हो; या
(ख) सत्य नहीं मानता,
इसके लिए दो वर्ष तक के कारावास और दस हजार रुपये से कम नहीं बल्कि पांच लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
(क) लाभ कमाने के उद्देश्य से वैध व्यवसाय चलाने के लिए गठित दो या दो से अधिक व्यक्ति निगमन दस्तावेज पर अपने नाम लिखेंगे;
(ख) निगमन दस्तावेज को उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास, जिसमें सीमित देयता साझेदारी का पंजीकृत कार्यालय स्थित होना है, ऐसे तरीके से और ऐसे शुल्क के साथ दाखिल किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए; और
(ग) निगमन दस्तावेज़ के साथ, निर्धारित प्रपत्र में एक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, जो सीमित देयता साझेदारी के गठन में लगे किसी अधिवक्ता, कंपनी सचिव, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा तथा निगमन दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि निगमन और उससे संबंधित पूर्व और आकस्मिक मामलों के संबंध में इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।
(2) निगमन दस्तावेज में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी--
(क) निर्धारित स्वरूप में हो;
(ख) सीमित देयता साझेदारी का नाम बताइए;
(ग) सीमित देयता साझेदारी के प्रस्तावित व्यवसाय का विवरण दें;
(घ) सीमित देयता साझेदारी के पंजीकृत कार्यालय का पता बताइए;
(ई) निगमन के समय सीमित देयता साझेदारी के साझेदार बनने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पता बताइए;
(f) निगमन के समय सीमित देयता साझेदारी के नामित साझेदारों के नाम और पते बताएँ;
(g) प्रस्तावित सीमित देयता साझेदारी के संबंध में ऐसी अन्य जानकारी शामिल हो सकती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (सी) के अंतर्गत ऐसा कथन करता है जो वह—
(क) जिसे वह असत्य जानता हो; या
(ख) सत्य नहीं मानता,
इसके लिए दो वर्ष तक के कारावास और दस हजार रुपये से कम नहीं बल्कि पांच लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 2 वर्ष
- जुर्माना
- ₹5,00,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- विशेष न्यायालय
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
