LLP Act 48अध्याय IX · Investigation
धारा 48 · निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों की ज़ब्ती।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ जाँच के दौरान निरीक्षक को यह मानने का उचित आधार हो कि सीमित देयता साझेदारी या ऐसी सीमित देयता साझेदारी के किसी अन्य इकाई या साझेदार या नामित साझेदार की पुस्तकें और कागजात नष्ट, विकृत, परिवर्तित, जाली या छिपाए जा सकते हैं, तो निरीक्षक ऐसे पुस्तकों और कागजातों को जब्त करने के आदेश के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या, जैसा भी मामला हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है।
(2) आवेदन पर विचार करने और यदि आवश्यक हो तो निरीक्षक की सुनवाई करने के बाद, मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निरीक्षक को अधिकृत कर सकता है--
(क) ऐसी पुस्तकों और कागजातों को रखे जाने वाले स्थान या स्थानों में, आवश्यकतानुसार सहायता के साथ प्रवेश करना;
(ख) उस स्थान या उन स्थानों की तलाशी आदेश में निर्दिष्ट तरीके से लेना; और
(ग) निरीक्षक द्वारा अपनी जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे जाने वाली पुस्तकों और कागजातों को जब्त करना।
(3) निरीक्षक इस धारा के अंतर्गत जब्त की गई पुस्तकों और कागजातों को जांच की समाप्ति से पहले, जितनी अवधि तक वह आवश्यक समझे, अपने पास रखेगा और उसके बाद उन्हें संबंधित संस्था या व्यक्ति को लौटा देगा, जिसके कब्जे या अधिकार से उन्हें जब्त किया गया था, और मजिस्ट्रेट को इस वापसी की सूचना देगा।
बशर्ते कि पुस्तकों और कागजातों को लगातार छह महीने से अधिक समय तक जब्त करके नहीं रखा जाएगा:
इसके अलावा, निरीक्षक उपर्युक्त पुस्तकों और कागजातों को लौटाने से पहले उन पर या उनके किसी भाग पर पहचान चिह्न लगा सकता है।
(4) इस धारा में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, इस धारा के अंतर्गत की गई प्रत्येक तलाशी या ज़ब्ती, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उन प्रावधानों के अनुसार की जाएगी जो उस संहिता के अंतर्गत की गई तलाशी या ज़ब्ती से संबंधित हैं।
(2) आवेदन पर विचार करने और यदि आवश्यक हो तो निरीक्षक की सुनवाई करने के बाद, मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निरीक्षक को अधिकृत कर सकता है--
(क) ऐसी पुस्तकों और कागजातों को रखे जाने वाले स्थान या स्थानों में, आवश्यकतानुसार सहायता के साथ प्रवेश करना;
(ख) उस स्थान या उन स्थानों की तलाशी आदेश में निर्दिष्ट तरीके से लेना; और
(ग) निरीक्षक द्वारा अपनी जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे जाने वाली पुस्तकों और कागजातों को जब्त करना।
(3) निरीक्षक इस धारा के अंतर्गत जब्त की गई पुस्तकों और कागजातों को जांच की समाप्ति से पहले, जितनी अवधि तक वह आवश्यक समझे, अपने पास रखेगा और उसके बाद उन्हें संबंधित संस्था या व्यक्ति को लौटा देगा, जिसके कब्जे या अधिकार से उन्हें जब्त किया गया था, और मजिस्ट्रेट को इस वापसी की सूचना देगा।
बशर्ते कि पुस्तकों और कागजातों को लगातार छह महीने से अधिक समय तक जब्त करके नहीं रखा जाएगा:
इसके अलावा, निरीक्षक उपर्युक्त पुस्तकों और कागजातों को लौटाने से पहले उन पर या उनके किसी भाग पर पहचान चिह्न लगा सकता है।
(4) इस धारा में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, इस धारा के अंतर्गत की गई प्रत्येक तलाशी या ज़ब्ती, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उन प्रावधानों के अनुसार की जाएगी जो उस संहिता के अंतर्गत की गई तलाशी या ज़ब्ती से संबंधित हैं।
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