LLP Act 69अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 69 · अतिरिक्त शुल्क का भुगतान।
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1. इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत या दाखिल किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज या विवरण को, यदि उसमें निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकृत या दाखिल नहीं किया जाता है, तो उस समय सीमा के बाद, ऐसे अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर पंजीकृत या दाखिल किया जा सकता है, जो ऐसे दस्तावेज या विवरण को दाखिल करने के लिए देय किसी भी शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित किया जा सकता है।
बशर्ते कि ऐसा दस्तावेज या रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख के बाद दाखिल किया जाए, इस अधिनियम के तहत किसी अन्य कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना:
इसके अलावा, सीमित देयता साझेदारी के विभिन्न वर्गों या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दाखिल किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों या विवरणों के लिए अलग-अलग शुल्क या अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।
बशर्ते कि ऐसा दस्तावेज या रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख के बाद दाखिल किया जाए, इस अधिनियम के तहत किसी अन्य कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना:
इसके अलावा, सीमित देयता साझेदारी के विभिन्न वर्गों या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दाखिल किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों या विवरणों के लिए अलग-अलग शुल्क या अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।
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