LLP Act 39अध्याय VII · Financial Disclosures
धारा 39 · अपराधों का समझौता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्रीय निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्रीय निदेशक के पद से नीचे का कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी ऐसे अपराध का निपटारा कर सकता है जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, उस व्यक्ति से, जिस पर अपराध करने का उचित संदेह हो, ऐसी राशि वसूल करके जो अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम जुर्माने की राशि तक हो सकती है, लेकिन अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होगी।
(2) उपधारा (1) में निहित कोई बात किसी सीमित देयता साझेदारी या उसके साझेदार या उसके नामित साझेदार द्वारा उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किए गए अपराध पर लागू नहीं होगी, जिस तारीख को उसके द्वारा या उसके द्वारा किए गए समान अपराध का इस धारा के तहत समझौता किया गया था।
स्पष्टीकरण .--संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अपराध के पूर्व में समझौता होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किया गया कोई भी दूसरा या बाद का अपराध, पहला अपराध माना जाएगा।
(3) किसी अपराध के समझौते के लिए प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाएगा, जो उसे अपनी टिप्पणियों सहित क्षेत्रीय निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्रीय निदेशक के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को अग्रेषित करेगा।
(4) जहाँ इस धारा के अंतर्गत किसी अपराध का समझौता किया जाता है, चाहे अभियोग शुरू होने से पहले या बाद में, तो इसकी सूचना रजिस्ट्रार को अपराध के समझौते की तारीख से सात दिनों के भीतर दी जाएगी।
(5) यदि किसी अपराध का अभियोग शुरू होने से पहले समझौता हो जाता है, तो ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोग शुरू नहीं किया जाएगा।
(6) जहाँ किसी अभियोग की शुरुआत के बाद किसी अपराध का समझौता किया जाता है, तो रजिस्ट्रार द्वारा लिखित रूप में उस न्यायालय को ऐसे समझौते की सूचना दी जाएगी जिसमें अभियोग लंबित है और अपराध के समझौते की सूचना दिए जाने पर, जिस अपराधी के संबंध में अपराध का समझौता किया गया है, उसे बरी कर दिया जाएगा।
(7) क्षेत्रीय निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्रीय निदेशक के पद से नीचे का कोई अन्य अधिकारी, किसी अपराध के समझौते के प्रस्ताव पर विचार करते समय, किसी आदेश द्वारा किसी साझेदार, नामित साझेदार या सीमित देयता साझेदारी के अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम के तहत भुगतान किए जाने वाले शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर, आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा विवरण, खाता या अन्य दस्तावेज दाखिल करने या पंजीकृत करने का निर्देश दे सकता है।
(8) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई साझेदार या नामित साझेदार या सीमित देयता साझेदारी का कोई अन्य कर्मचारी, उपधारा (7) के अधीन क्षेत्रीय निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्रीय निदेशक से कम रैंक के किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो उस अपराध के लिए, जिस पर इस धारा के अधीन समझौता करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक या ऐसे अधिकृत अधिकारी का विचार था, जुर्माने की अधिकतम राशि उस संबंधित धारा में निर्धारित राशि की दुगुनी होगी जिसमें ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान है।
(2) उपधारा (1) में निहित कोई बात किसी सीमित देयता साझेदारी या उसके साझेदार या उसके नामित साझेदार द्वारा उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किए गए अपराध पर लागू नहीं होगी, जिस तारीख को उसके द्वारा या उसके द्वारा किए गए समान अपराध का इस धारा के तहत समझौता किया गया था।
स्पष्टीकरण .--संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अपराध के पूर्व में समझौता होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किया गया कोई भी दूसरा या बाद का अपराध, पहला अपराध माना जाएगा।
(3) किसी अपराध के समझौते के लिए प्रत्येक आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाएगा, जो उसे अपनी टिप्पणियों सहित क्षेत्रीय निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्रीय निदेशक के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को अग्रेषित करेगा।
(4) जहाँ इस धारा के अंतर्गत किसी अपराध का समझौता किया जाता है, चाहे अभियोग शुरू होने से पहले या बाद में, तो इसकी सूचना रजिस्ट्रार को अपराध के समझौते की तारीख से सात दिनों के भीतर दी जाएगी।
(5) यदि किसी अपराध का अभियोग शुरू होने से पहले समझौता हो जाता है, तो ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोग शुरू नहीं किया जाएगा।
(6) जहाँ किसी अभियोग की शुरुआत के बाद किसी अपराध का समझौता किया जाता है, तो रजिस्ट्रार द्वारा लिखित रूप में उस न्यायालय को ऐसे समझौते की सूचना दी जाएगी जिसमें अभियोग लंबित है और अपराध के समझौते की सूचना दिए जाने पर, जिस अपराधी के संबंध में अपराध का समझौता किया गया है, उसे बरी कर दिया जाएगा।
(7) क्षेत्रीय निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्रीय निदेशक के पद से नीचे का कोई अन्य अधिकारी, किसी अपराध के समझौते के प्रस्ताव पर विचार करते समय, किसी आदेश द्वारा किसी साझेदार, नामित साझेदार या सीमित देयता साझेदारी के अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम के तहत भुगतान किए जाने वाले शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर, आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा विवरण, खाता या अन्य दस्तावेज दाखिल करने या पंजीकृत करने का निर्देश दे सकता है।
(8) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई साझेदार या नामित साझेदार या सीमित देयता साझेदारी का कोई अन्य कर्मचारी, उपधारा (7) के अधीन क्षेत्रीय निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्रीय निदेशक से कम रैंक के किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो उस अपराध के लिए, जिस पर इस धारा के अधीन समझौता करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक या ऐसे अधिकृत अधिकारी का विचार था, जुर्माने की अधिकतम राशि उस संबंधित धारा में निर्धारित राशि की दुगुनी होगी जिसमें ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान है।
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