LLP Act 68अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 68 · दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन दाखिल, दर्ज या पंजीकृत किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज को ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन दाखिल, दर्ज या पंजीकृत किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(2) रजिस्ट्रार के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए गए या प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज़ की प्रति या उद्धरण, जो रजिस्ट्रार द्वारा आपूर्ति या जारी किया गया हो और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर प्रमाणित किया गया हो कि यह ऐसे दस्तावेज़ की सही प्रति या उद्धरण है, किसी भी कार्यवाही में मूल दस्तावेज़ के समान वैधता के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा।
(3) रजिस्ट्रार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी, जिसे रजिस्ट्रार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए गए या प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज़ से सही उद्धरण के रूप में प्रमाणित किया गया हो, किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी और जब तक इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए, ऐसे दस्तावेज़ से सही उद्धरण मानी जाएगी।
(2) रजिस्ट्रार के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए गए या प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज़ की प्रति या उद्धरण, जो रजिस्ट्रार द्वारा आपूर्ति या जारी किया गया हो और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर प्रमाणित किया गया हो कि यह ऐसे दस्तावेज़ की सही प्रति या उद्धरण है, किसी भी कार्यवाही में मूल दस्तावेज़ के समान वैधता के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा।
(3) रजिस्ट्रार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी, जिसे रजिस्ट्रार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए गए या प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज़ से सही उद्धरण के रूप में प्रमाणित किया गया हो, किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी और जब तक इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए, ऐसे दस्तावेज़ से सही उद्धरण मानी जाएगी।
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