LLP Act 30अध्याय V · Extent and Limitation of Liability of Limited Liability Partnership and Partners
धारा 30 · धोखाधड़ी की स्थिति में असीमित दायित्व।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई सीमित देयता साझेदारी या उसके किसी साझेदार द्वारा सीमित देयता साझेदारी के लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से या किसी कपटपूर्ण उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है, तो सीमित देयता साझेदारी और लेनदारों को धोखा देने के इरादे से या किसी कपटपूर्ण उद्देश्य से कार्य करने वाले साझेदारों का सीमित देयता साझेदारी के सभी या किसी भी ऋण या अन्य देनदारियों के लिए दायित्व असीमित होगा:
बशर्ते कि यदि ऐसा कोई कार्य किसी साझेदार द्वारा किया जाता है, तो सीमित देयता साझेदारी उसी हद तक उत्तरदायी होगी जिस हद तक साझेदार उत्तरदायी है, जब तक कि सीमित देयता साझेदारी द्वारा यह साबित न हो जाए कि ऐसा कार्य सीमित देयता साझेदारी की जानकारी या अधिकार के बिना किया गया था।
(2) जहाँ कोई व्यवसाय उपधारा (1) में उल्लिखित इरादे या उद्देश्य से चलाया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो जानबूझकर उपर्युक्त तरीके से व्यवसाय चलाने में भागीदार था, उसे कारावास की सजा दी जाएगी जिसकी अवधि 1 [पाँच वर्ष] तक हो सकती है और जुर्माना पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन पाँच लाख रुपये तक हो सकता है।
(3) यदि किसी सीमित देयता साझेदारी या ऐसी सीमित देयता साझेदारी के किसी साझेदार या नामित साझेदार या कर्मचारी ने सीमित देयता साझेदारी के कार्यों का संचालन कपटपूर्ण तरीके से किया है, तो किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होने वाली किसी भी आपराधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सीमित देयता साझेदारी और ऐसा कोई भी साझेदार या नामित साझेदार या कर्मचारी ऐसे आचरण के कारण किसी भी हानि या क्षति का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।
बशर्ते कि ऐसी सीमित देयता साझेदारी उत्तरदायी नहीं होगी यदि ऐसे किसी साझेदार या नामित साझेदार या कर्मचारी ने सीमित देयता साझेदारी की जानकारी के बिना धोखाधड़ी से कार्य किया हो।
बशर्ते कि यदि ऐसा कोई कार्य किसी साझेदार द्वारा किया जाता है, तो सीमित देयता साझेदारी उसी हद तक उत्तरदायी होगी जिस हद तक साझेदार उत्तरदायी है, जब तक कि सीमित देयता साझेदारी द्वारा यह साबित न हो जाए कि ऐसा कार्य सीमित देयता साझेदारी की जानकारी या अधिकार के बिना किया गया था।
(2) जहाँ कोई व्यवसाय उपधारा (1) में उल्लिखित इरादे या उद्देश्य से चलाया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो जानबूझकर उपर्युक्त तरीके से व्यवसाय चलाने में भागीदार था, उसे कारावास की सजा दी जाएगी जिसकी अवधि 1 [पाँच वर्ष] तक हो सकती है और जुर्माना पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन पाँच लाख रुपये तक हो सकता है।
(3) यदि किसी सीमित देयता साझेदारी या ऐसी सीमित देयता साझेदारी के किसी साझेदार या नामित साझेदार या कर्मचारी ने सीमित देयता साझेदारी के कार्यों का संचालन कपटपूर्ण तरीके से किया है, तो किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होने वाली किसी भी आपराधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सीमित देयता साझेदारी और ऐसा कोई भी साझेदार या नामित साझेदार या कर्मचारी ऐसे आचरण के कारण किसी भी हानि या क्षति का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।
बशर्ते कि ऐसी सीमित देयता साझेदारी उत्तरदायी नहीं होगी यदि ऐसे किसी साझेदार या नामित साझेदार या कर्मचारी ने सीमित देयता साझेदारी की जानकारी के बिना धोखाधड़ी से कार्य किया हो।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 5 वर्ष
- जुर्माना
- ₹5,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- विचारण न्यायालय
- विशेष न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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