LLP Act 49अध्याय IX · Investigation
धारा 49 · निरीक्षक की रिपोर्ट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) निरीक्षक, और यदि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए, तो वह उस सरकार को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और जांच के समापन पर केंद्र सरकार को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और ऐसी कोई भी रिपोर्ट केंद्र सरकार के निर्देशानुसार लिखित या मुद्रित की जाएगी।
(2) केंद्र सरकार--
(क) निरीक्षकों द्वारा तैयार की गई किसी भी रिपोर्ट (अंतरिम रिपोर्ट के अलावा) की एक प्रति पंजीकृत कार्यालय स्थित सीमित देयता भागीदारी को और साथ ही रिपोर्ट से संबंधित किसी अन्य इकाई या व्यक्ति को भी अग्रेषित करेगा; और
(ख) यदि वह उचित समझे तो अनुरोध करने पर और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर रिपोर्ट से संबंधित या प्रभावित किसी भी व्यक्ति या संस्था को उसकी एक प्रति उपलब्ध करा सकती है।
(2) केंद्र सरकार--
(क) निरीक्षकों द्वारा तैयार की गई किसी भी रिपोर्ट (अंतरिम रिपोर्ट के अलावा) की एक प्रति पंजीकृत कार्यालय स्थित सीमित देयता भागीदारी को और साथ ही रिपोर्ट से संबंधित किसी अन्य इकाई या व्यक्ति को भी अग्रेषित करेगा; और
(ख) यदि वह उचित समझे तो अनुरोध करने पर और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर रिपोर्ट से संबंधित या प्रभावित किसी भी व्यक्ति या संस्था को उसकी एक प्रति उपलब्ध करा सकती है।
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