LLP Act 25अध्याय IV · Partners and Their Relations
धारा 25 · साझेदारों में परिवर्तन का पंजीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक साझेदार अपने नाम या पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना सीमित देयता साझेदारी को ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर देगा।
(2) एक सीमित देयता साझेदारी को--
(क) जहां कोई व्यक्ति साझेदार बनता है या साझेदार नहीं रहता है, तो उसे साझेदार बनने या साझेदार न रहने की तिथि से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास सूचना दाखिल करनी होगी; और
(ख) यदि किसी साझेदार के नाम या पते में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास सूचना दाखिल करें।
(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल की गई सूचना --
(क) यह ऐसे प्रपत्र में होगा और इसके साथ ऐसे शुल्क होंगे जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
(ख) इस पर सीमित देयता साझेदारी के नामित साझेदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया जाएगा; और
(ग) यदि यह किसी नए साझेदार से संबंधित है, तो इसमें ऐसे साझेदार द्वारा एक कथन शामिल होगा कि वह साझेदार बनने के लिए सहमति देता है, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जिसे निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया जाएगा।
1 [(4) यदि सीमित देयता साझेदारी उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो सीमित देयता साझेदारी और उसका प्रत्येक नामित साझेदार दस हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।
(5) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट उल्लंघन किसी सीमित देयता साझेदारी के साझेदार द्वारा किया जाता है, तो ऐसे साझेदार पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।]
(6) कोई भी व्यक्ति जो किसी सीमित देयता साझेदारी का भागीदार नहीं रहता है, वह स्वयं रजिस्ट्रार के पास उप-धारा (3) में निर्दिष्ट सूचना दाखिल कर सकता है, यदि उसे यह मानने का उचित कारण हो कि सीमित देयता साझेदारी रजिस्ट्रार के पास सूचना दाखिल नहीं करेगी, और यदि किसी भागीदार द्वारा ऐसी कोई सूचना दाखिल की जाती है, तो रजिस्ट्रार सीमित देयता साझेदारी से इस आशय की पुष्टि प्राप्त करेगा, जब तक कि सीमित देयता साझेदारी ने भी ऐसी सूचना दाखिल न की हो।
बशर्ते कि यदि सीमित देयता साझेदारी द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर कोई पुष्टि नहीं दी जाती है, तो रजिस्ट्रार इस धारा के तहत साझेदार न रहने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को पंजीकृत करेगा।
(2) एक सीमित देयता साझेदारी को--
(क) जहां कोई व्यक्ति साझेदार बनता है या साझेदार नहीं रहता है, तो उसे साझेदार बनने या साझेदार न रहने की तिथि से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास सूचना दाखिल करनी होगी; और
(ख) यदि किसी साझेदार के नाम या पते में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास सूचना दाखिल करें।
(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल की गई सूचना --
(क) यह ऐसे प्रपत्र में होगा और इसके साथ ऐसे शुल्क होंगे जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
(ख) इस पर सीमित देयता साझेदारी के नामित साझेदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया जाएगा; और
(ग) यदि यह किसी नए साझेदार से संबंधित है, तो इसमें ऐसे साझेदार द्वारा एक कथन शामिल होगा कि वह साझेदार बनने के लिए सहमति देता है, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जिसे निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया जाएगा।
1 [(4) यदि सीमित देयता साझेदारी उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो सीमित देयता साझेदारी और उसका प्रत्येक नामित साझेदार दस हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।
(5) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट उल्लंघन किसी सीमित देयता साझेदारी के साझेदार द्वारा किया जाता है, तो ऐसे साझेदार पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।]
(6) कोई भी व्यक्ति जो किसी सीमित देयता साझेदारी का भागीदार नहीं रहता है, वह स्वयं रजिस्ट्रार के पास उप-धारा (3) में निर्दिष्ट सूचना दाखिल कर सकता है, यदि उसे यह मानने का उचित कारण हो कि सीमित देयता साझेदारी रजिस्ट्रार के पास सूचना दाखिल नहीं करेगी, और यदि किसी भागीदार द्वारा ऐसी कोई सूचना दाखिल की जाती है, तो रजिस्ट्रार सीमित देयता साझेदारी से इस आशय की पुष्टि प्राप्त करेगा, जब तक कि सीमित देयता साझेदारी ने भी ऐसी सूचना दाखिल न की हो।
बशर्ते कि यदि सीमित देयता साझेदारी द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर कोई पुष्टि नहीं दी जाती है, तो रजिस्ट्रार इस धारा के तहत साझेदार न रहने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को पंजीकृत करेगा।
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