LLP Act 17अध्याय III · Incorporation of Limited Liability Partnership and Matters Incidental Thereto
धारा 17 · सीमित देयता साझेदारी के नाम का संशोधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [(1) धारा 15 और 16 में किसी बात के होते हुए भी, यदि अनजाने में या अन्यथा, एक सीमित देयता साझेदारी, अपने पहले पंजीकरण पर या किसी नए नाम से पंजीकरण पर, ऐसे नाम से पंजीकृत हो जाती है जो उससे मिलता-जुलता हो या बहुत निकट से मिलता-जुलता हो—
(क) किसी अन्य सीमित देयता साझेदारी या कंपनी का; या
(ख) ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 (47 ऑफ 1999) के अंतर्गत किसी स्वामी का पंजीकृत ट्रेड मार्क,
यदि ऐसी सीमित देयता साझेदारी या खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट स्वामी या किसी कंपनी के आवेदन पर, केंद्र सरकार यह निर्देश दे सकती है कि ऐसी सीमित देयता साझेदारी अपना नाम या नया नाम ऐसे निर्देश जारी होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर बदल ले।
बशर्ते कि पंजीकृत ट्रेडमार्क के स्वामी का आवेदन इस अधिनियम के तहत सीमित देयता भागीदारी के निगमन या पंजीकरण या नाम परिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर स्वीकार्य होगा।
(2) जहां कोई सीमित देयता साझेदारी उपधारा (1) के तहत अपना नाम बदलती है या नया नाम प्राप्त करती है, तो वह ऐसे परिवर्तन की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को केंद्र सरकार के आदेश सहित परिवर्तन की सूचना देगी, जो निगमन प्रमाण पत्र में आवश्यक परिवर्तन करेगा और निगमन प्रमाण पत्र में ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर, ऐसी सीमित देयता साझेदारी सीमित देयता साझेदारी समझौते में अपना नाम बदल देगी।
(3) यदि सीमित देयता भागीदारी उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में चूक करती है, तो केंद्र सरकार निर्धारित तरीके से सीमित देयता भागीदारी को एक नया नाम आवंटित करेगी और रजिस्ट्रार पुराने नाम के स्थान पर सीमित देयता भागीदारी के रजिस्टर में नया नाम दर्ज करेगा और नए नाम के साथ निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसका उपयोग सीमित देयता भागीदारी इसके बाद करेगी:
बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात किसी सीमित देयता साझेदारी को धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बाद में अपना नाम बदलने से नहीं रोकेगी।]
(क) किसी अन्य सीमित देयता साझेदारी या कंपनी का; या
(ख) ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 (47 ऑफ 1999) के अंतर्गत किसी स्वामी का पंजीकृत ट्रेड मार्क,
यदि ऐसी सीमित देयता साझेदारी या खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट स्वामी या किसी कंपनी के आवेदन पर, केंद्र सरकार यह निर्देश दे सकती है कि ऐसी सीमित देयता साझेदारी अपना नाम या नया नाम ऐसे निर्देश जारी होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर बदल ले।
बशर्ते कि पंजीकृत ट्रेडमार्क के स्वामी का आवेदन इस अधिनियम के तहत सीमित देयता भागीदारी के निगमन या पंजीकरण या नाम परिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर स्वीकार्य होगा।
(2) जहां कोई सीमित देयता साझेदारी उपधारा (1) के तहत अपना नाम बदलती है या नया नाम प्राप्त करती है, तो वह ऐसे परिवर्तन की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को केंद्र सरकार के आदेश सहित परिवर्तन की सूचना देगी, जो निगमन प्रमाण पत्र में आवश्यक परिवर्तन करेगा और निगमन प्रमाण पत्र में ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर, ऐसी सीमित देयता साझेदारी सीमित देयता साझेदारी समझौते में अपना नाम बदल देगी।
(3) यदि सीमित देयता भागीदारी उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में चूक करती है, तो केंद्र सरकार निर्धारित तरीके से सीमित देयता भागीदारी को एक नया नाम आवंटित करेगी और रजिस्ट्रार पुराने नाम के स्थान पर सीमित देयता भागीदारी के रजिस्टर में नया नाम दर्ज करेगा और नए नाम के साथ निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसका उपयोग सीमित देयता भागीदारी इसके बाद करेगी:
बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात किसी सीमित देयता साझेदारी को धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बाद में अपना नाम बदलने से नहीं रोकेगी।]
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