ESI Act 99अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 99 · प्रसुविधाओं का वर्धन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी भी समय जब निगम की निधियां इस प्रकार अनुज्ञात करें तब वह इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय किसी प्रसुविधा के पैमाने में और उस कालावधि में जिसके लिए ऐसी प्रसुविधा दी जा सकेगी, वृद्धि कर सकेगा और बीमाकृत व्यक्तियों के कुटुम्बों के लिए चिकित्सीय देखरेख के खर्च का उपबंध कर सकेगा या उसके प्रति अभिदाय कर सकेगा ।
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