ESI Act 57अध्याय V · Benefits
धारा 57 · चिकित्सा-प्रसुविधा का पैमाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बीमाकृत व्यक्ति और (जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उसके कुटुम्ब के लिए भी विस्तारित की गई है) वहां उसका कुटुम्ब केवल ऐसे प्रकार की और ऐसे पैंमाने पर चिकित्सा-प्रसुविधा पाने का हकदार होगा जो राज्य सरकार या निगम द्वारा उपबंधित की जाए, और बीमाकृत व्यक्ति को या जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उसके कुटुम्ब के लिए भी विस्तारित की गई है, वहां उसके कुटुम्ब को ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा के सिवाय जैसी उस औषधालय, अस्पताल, क्लिनिक या अन्य संस्था में उपबंधित की जाती है, जिसके आबंटन में वह या उसका कुटुम्ब आता है या जैसी विनियमों द्वारा उपबंधित की जाए, किसी चिकित्सीय उपचार के लिए दावा करने का अधिकार न होगा ।
(2) इस अधिनियम की कोई भी बात बीमाकृत व्यक्ति को और (जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उसके कुटुम्ब के लिए भी विस्तारित की गई है वहां) उसके कुटुम्ब को, उसके सिवाय जैसा कि विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, यह हक न देगी कि वह किसी चिकित्सीय उपचार की बाबत उपगत किन्हीं व्ययों की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा किए जाने का दावा करे ।
(2) इस अधिनियम की कोई भी बात बीमाकृत व्यक्ति को और (जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उसके कुटुम्ब के लिए भी विस्तारित की गई है वहां) उसके कुटुम्ब को, उसके सिवाय जैसा कि विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, यह हक न देगी कि वह किसी चिकित्सीय उपचार की बाबत उपगत किन्हीं व्ययों की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा किए जाने का दावा करे ।
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