ESI Act 73Bअध्याय VA · Scheme for Other Beneficiaries
धारा 73B · स्कीम विरचित करने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अन्य हिताधिकारियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों के लिए किसी क्षेत्र में निगम द्वारा स्थापित ऐसे किसी अस्पताल में, जो अल्प उपयोगिता वाला है, उपयोक्ता प्रभारों के संदाय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्कीम विरचित कर सकेगी ।
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