ESI Act 86अध्याय VII · Penalties
धारा 86 · अभियोजन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन बीमा आयुक्त [या निगम के ऐसे अन्य अधिकारी के, जो [निगम के महानिदेशक] द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए,] द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से संस्थित किए जाने के सिवाय, संस्थित नहीं किया जाएगा ।
(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।
(3) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान *** उस अपराध की बाबत लिखित रूप में किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा ।
(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।
(3) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान *** उस अपराध की बाबत लिखित रूप में किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा ।
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