ESI Act 91Bअध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 91B · प्रसुविधाओं का दुरुपयोग
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यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन प्रसुविधाओं का किसी कारखाने या स्थापन में बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वह सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को ऐसी प्रसुविधाओं से जो वह ठीक समझे, निर्हकित कर सकेगीः
परंतु कोई ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित कारखाने या स्थापन, बीमाकृत व्यक्तियों और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे व्यवसाय संघों को, जिनके सदस्य उस कारखाने या स्थापन में हैं, सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है ।
परंतु कोई ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित कारखाने या स्थापन, बीमाकृत व्यक्तियों और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे व्यवसाय संघों को, जिनके सदस्य उस कारखाने या स्थापन में हैं, सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है ।
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